नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने पर 20 साल की सजा…..
दिनेश वर्मा (एडवोकेट):- हरिद्वार: नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश पारुल गैरोला ने 20 वर्ष की कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली रानीपुर क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता के परिजनों ने कोतवाली रानीपुर में उसके अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि 12 नवम्बर 2019 में रानीपुर क्षेत्र स्थित घर से एक नाबालिग छात्रा स्कूल के लिए गई थी। शाम तक वापिस न आने पर पीड़िता के परिजनों ने उसे उसके दोस्तों व रिश्तेदारों के घर तलाश किया था। रानीपुर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी मुकदमा दर्ज होने पर आरोपी के रिश्तेदार व उसके भाई पीड़िता को गैस प्लांट चौकी के पास छोड़ गए थे। पुलिस ने आरोपी सुधीर पुत्र हरनन्द निवासी ग्राम नवोदय नगर थाना सिडकुल के खिलाफ अपहरण,दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि पीड़ित किशोरी ने अपने बयान में बताया था कि आरोपी रास्ते में से उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर बिजनौर ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से आठ गवाह पेश किए। बचाव में कोई भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि इस मामले में आरोपी सुधीर को झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा ना तो अपहरण किया गया है और ना ही पीड़िता से दुष्कर्म किया गया है। विद्वान जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुधीर को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।