शराब के ज्यादा पैसे वसूलने पर ठेके पर 26 लाख रुपये का जुर्माना..
ज्यादा पैसे लेकर ग्राहक को दी थी धमकी..

पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार। विदेशी शराब की बोतल पर अंकित मूल्य से अधिक वसूल करने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने विदेशी मदिरा ठेकेदार को बोतल पर अंकित मूल्य से अधिक वसूली गई रकम मय 6% वार्षिक ब्याज , मानसिक क्षतिपूर्ति के एक लाख रुपए, आर्थिक क्षतिपूर्ति के एक लाख रुपए, अधिवक्ता फीस व वाद खर्च के 20 हजार रुपए और विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 25 लाख रुपए शिकायतकर्ता को देने के आदेश किए। शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी रोशनाबाद हरिद्वार ने विपक्षी प्रबंधक विदेशी मदिरा की दुकान ग्राम धनोरी अनुज्ञापी अशोक कुमार पुत्र इसम सिंह निवासी हीरा हेड़ी पोस्ट इकबालपुर थाना झबरेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता में आरोप लगाया था कि विपक्षी की दुकान से 19 सितंबर 2021 को एक विदेशी मदिरा की बोतल खरीदने के लिए अपने परिचित का डेबिट कार्ड दिया था विपक्षी द्वारा डेबिट कार्ड से 790 रुपए क्रेडिट किए गए थे जबकि बोतल पर 780 रुपए मूल्य अंकित था शिकायतकर्ता ने जब विपक्षी से 10 रुपए अधिक लेने की बात कही तो विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौज की गई और कहां की हम 10 रुपए अधिक लेते हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मामले की सुनवाई करते आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन एवं सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने ग्राम धनोरी स्थित विदेशी शराब के ठेकेदार को उपभोक्ता सेवा में कमी करना पाया है।