अपराधहरिद्वार

वक्फ संपत्तियां खुर्द-बुर्द करने पर यूपी के पूर्व मंत्री समेत सात के खिलाफ मुकदमा..

प्रदेश में वक्फ संपत्तियां ठिकाने लगाने वालों के बुरे दिन शुरू, मंगलौर क्षेत्र में भी कार्रवाई की तैयारी..

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पंच👊नामा-ब्यूरो
उत्तराखंड डेस्क: प्रदेश भर में वक्फ संपत्तियां खुर्द-बुर्द करने वालों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के सीईओ मुख्तार मोहसिन के निर्देश पर ना सिर्फ वक्फ संपत्तियां बचाने की कवायद शुरू हो गई है, बल्कि संपत्तियां कब्जाने और खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ एफआईआर का सिलसिला भी शुरू हो गया है।

फाइल फोटो

नैनीताल में वक्फ संपत्तियां खुर्द-बुर्द करने पर उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व बाहुबली सांसद और कांग्रेस में संजय गांधी के दौर में उनके करीबी रहे अकबर अहमद डंपी समेत सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

फाइल फोटो: अकबर अहमद डंपी (बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद)

आरोप है कि डंपी और अन्य आरोपियों ने नैनीताल जिले में अलग-अलग क्षेत्रों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे वक्फ संपत्ति की खरीद-फरोख्त की और उसे अपने नाम करा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

फाइल फोटो: नवनियुक्त सीईओ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड

वहीं हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में भी एक वक्फ संपत्ति की खरीद-फरोख्त में बहुत जल्द मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है। सूत्र बताते हैं कि इस मुकदमे में एक महिला को भी नामजद किया जा सकता है। इनके अलावा हरिद्वार समेत अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर मुकदमें दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
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फाइल फोटो

धड़ल्ले से ठिकाने लगाई वक्फ संपत्तियां……
पुलिस के मुताबिक, वक्फ संख्या 610 नैनीताल के सचिव हसमत अली पुत्र स्व. महफूज अली निवासी- गौलापुर , काठगोदाम ने भवाली थाने में तहरीर देकर बताया कि ग्राम विसारदगंज रामगढ़ स्थित वक्फ संख्या 610 वक्फगुलाम कादिर नैनीताल की 28 एकड़(535 नाली 2 मुट्ठी) जमीन (आराजी) स्थित है, जो वक्फ अभिलेखो तथा ग्राम विसारदगंज के खाता संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 23,24,25,27,28,29,30,31,32 व 21 में वक्फ संख्या 610 के नाम दर्ज चली आ रही है।

फाइल फोटो

यह वक्फ सम्पत्ति किसी भी दशा में विक्रय नहीं की जा सकती, इसके बावजूद वक्फ भूमि में से 100 नाली भूमि को आलिया डेवलपर्स के मालिक अकबर अहमद पुत्र स्व0 इस्लाम अहमद निवासी सिडार ल़ॉज रामगढ़ ने फर्जी दस्तावेज के सहारे अवैधानिक रूप से खरीदते हुए अपने नाम दर्ज करा लिया। जो वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 51 का उल्लंघन है और वक्फ अधिनियम की धारा 104 के अनुसार अपराध है। उपनिबन्धक कार्यालय नैनीताल में पड़ताल की गयी तो पता चला कि तिकोनिया हल्द्वानी निवासी आशीष गुप्ता पुत्र शशीकान्त गुप्ता द्वारा चन्दन सिंह पुत्र स्व0 शेर सिंह निवासी ग्राम धानाचुली पट्टी सुन्दरखाल तहसील नैनीताल से 900 वर्ग मीटर भूमि 13-12-2018 को खरीदी गयी है व राजेन्द्र सिंह बिष्ट ने हेमन्त सिंह बिष्ट से दिनांक 04-09-2017 को 1 नाली 8 मुट्टी भूमि खरीदी और हेमन्त सिंह ढेला के हक में मोहन बहादुर सिंह ने 2 नाली 9 मुट्ठी भूमि उपहार स्वरूप दिनांक 09-12-2020 को दान की गयी है।

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इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा…
आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 415, 416, 417, 420,463,464,465,468,470 व 471 और वक्फ अधिनियम 1995 यथासंसोधित 2013 की धारा 104(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें कई धाराएं अगर जमानत दिए हैं और उनमें आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मुकदमा दर्ज होने से आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है।
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“गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई…
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्तार मोहसिन चार संभालने के बाद एक्शन मोड में है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि “जिन आरोपियों के खिलाफ वक्फ सम्पत्ति कब्जाने या खुर्द-बुर्द करने के संबंध में एक से अधिक मुकदमा दर्ज होगा उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी।

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