
: बाहरी जायरीनों के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी
पंच 👊 नामा ब्यूरो
हरिद्वार: देश के अलग-अलग राज्यों से पिरान कलियर के सालाना उर्स में आने वाले जायरीनों के लिए एक खुशखबरी है। हाईकोर्ट से चारधाम यात्रियों की संख्या सीमित करने वाली बाध्यता खत्म होने पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने कलियर के सालाना उर्स में भी जायरीनों की संख्या से पाबंदी हटा दी है। अभी तक उर्स में रोजाना केवल 800 जायरीनों को आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को नजीर मानते हुए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने पिरान कलियर उर्स को लेकर भी गाइडलाइन में तब्दीली की है। कितने भी लोग दूसरे राज्यों से उर्स में शामिल हो सकते हैं।

बशर्ते, सिटीजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए। वहीं, सैकड़ों साल से चला आ रहा दरगाह का लंगर बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। दरअसल, उर्स के दौरान जायरीनों की संख्या लाखों में पहुंचने के चलते दरगाह का पारंपरिक लंगर 3 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। लेकिन, इस बार गाइडलाइन में लंगर को आम दिनों के बराबर संचालित करने के निर्देश दिए गए थे। जिससे उर्स में आने वाले हजारों जायरीन को लंगर से महरूम रहना पड़ सकता है। इस बारे में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए उर्स में निजी लंगर चलाने की मनाही है। दरगाह का पारंपरिक लंगर बढाने के लिए जानकारी लेकर ज़रूरी बदलाव किया जाएगा। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने बताया कि चारधाम यात्रा के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए उर्स में भी यात्रियों की संख्या पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। दूसरे राज्यों से आने वाले जायरीन उत्तराखंड सिटीजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हुए आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर उर्स में आ सकते हैं।