पंच👊नामा ब्यूरो
नैनीताल: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने 10वीं की छात्रा को कार में अगवा कर अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को गुरुवार को सात साल कैद और 32 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने बीते बुधवार को शिक्षक को दोषी करार दे दिया था। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूर्व में कालाढूंगी में तैनात शिक्षक वर्तमान में ओखलकांडा के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था।
शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया, 30 जुलाई 2017 को कालाढूंगी की 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी। अचानक रास्ते में छात्रा के भाई की बाइक खराब हो गई। तो छात्रा पैदल स्कूल जाने लगी। वहां से कुछ ही दूरी पर पूर्व में कालाढूंगी के एक जूनियर हाईस्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक मोबिन खान निवासी वार्ड नंबर-2 कालाढूंगी वहां पहुंच गया। उसने छात्रा को कार में बैठने के लिए कहा। छात्रा के मना करने पर जबरन कार में बैठा ले गया। इसी बीच छात्रा को हल्द्वानी को लाते समय राहगीरों ने आरोपी को कमलुआगांजा के पास पकड़ लिया।
इसके बाद छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन इसके बाद वह जमानत पर बाहर आ गया और ओखलकांडा के सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगा। बीते बुधवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में 12 गवाह पेश किए गए।