ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस के खिलाफ दायर याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिए समुचित व्यवस्था के निर्देश..
गांव के ही देवबंदी मसलक के लोगों ने जताया था जुलूस पर एतराज़, मदरसे के नाम से हाईकोर्ट में डाली गई थी याचिका..
पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: ईद मिलादुन्नबी पर ग्राम गाड़ोवाली में निकलने वाले जुलूस ए मोहम्मदी के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिया है कि जुलूस निकलने के दौरान गांव में शांति व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए जाएं।
पथरी थानाक्षेत्र के ग्राम गाड़ोवाली में कई साल से ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस ए मोहम्मदी निकाला जाता रहा है। एक दो साल से डीजे के साथ निकलने वाले जुलूस पर रोक लगाने की मांग गांव के ही कुछ लोग उठाते आ रहे हैं। इस साल के लिए आयोजकों ने जुलूस की अनुमति भी प्रशासन से ले ली थी।
लेकिन देवबंदी विचारधारा से जुड़े गांव के कुछ लोगों ने मदरसा इस्लाहुल उलूम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पथरी थानाध्यक्ष के अलावा गांव में रहने वाले इंताजुल, नवाब, तजमुल, हारून और गुलजार को पक्षकार बनाया गया।
याचिका में बताया गया कि जुलूस को लेकर दो संप्रदायों के बीच विवाद पैदा हो रहा है। इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिका का निस्तारण किया। मदरसा की तरफ से एडवोकेट विवेक शुक्ला और ग्रामीणों की तरफ से एडवोकेट महबूब रावत ने पैरवी की।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश सुनाते हुए जुलूस पर किसी भी प्रकार से हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई। बल्कि जुलूस निकालने के दौरान पुलिस प्रशासन को गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेशित किया है।