पंच👊नामा-ब्यूरो
देहरादून: अवैध शराब और स्मैक आदि बेचकर काली कमाई से बनाए गए महिला नशा तस्कर रेखा साहनी के आलीशान मकान को पुलिस प्रशासन की टीम ने कुर्क कर लिया। यह कार्रवाई ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस कप्तान अजय सिंह की अगुवाई में गैंगेस्टर एक्ट में हुई है।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने ऋषिकेश पहुंचकर महिला नशा तस्कर की संपत्ति को कुर्क कर लिया।
देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नशा तस्कर
रेखा साहनी के खिलाफ एनडीपीएस के 10 मुकदमे दर्ज चले आ रहे हैं। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया था।
जांच में सामने आया की रेखा साहनी ने अवैध कमाई से ऋषिकेश के श्यामपुर इलाके में 57 वर्ग गज का मकान (दो कमरे, किचन, बरामदा और शौचालय) अवैध रूप से अर्जित किया है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत 13 लाख रुपये है। पुलिस ने इस अवैध संपत्ति को चिन्हित कर जिलाधिकारी देहरादून को रिपोर्ट भेजी।
जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की के आदेश जारी किए। नायब तहसीलदार ऋषिकेश और कोतवाली ऋषिकेश पुलिस की संयुक्त टीम ने इस संपत्ति को कुर्क किया और इसे सील कर दिया।
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रेखा साहनी का आपराधिक इतिहास…..रेखा साहनी के खिलाफ दर्ज 15 मामलों में शामिल धाराएं स्पष्ट रूप से उसके आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का सबूत देती हैं। ये मामले आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट (मादक पदार्थ अधिनियम), और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं।
जिनमें एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 मामले दर्ज है। अवैध शराब की तस्करी के 2 मामले। गैंगस्टर एक्ट में 2023 में रेखा साहनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा आईपीसी की धाराएं, जिनमें धमकी, गाली-गलौज और मारपीट से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।
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एसएसपी अजय सिंह ने आमजन से अपील की है कि वे नशा तस्करी और अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इससे समाज में नशे के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। कहा कि नशा तस्करी में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर तस्करों के मंसूबों को ध्वस्त किया जाएगा।