अपराधहरिद्वार

जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी की जमानत खारिज..

सीजेएम मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई सुनवाई..

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पंच 👊 नामा ब्यूरो
हरिद्वार: भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल भेजे गए जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश चंद्र आर्य ने खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी रिंकू वर्मा ने पैरवी की। अब त्यागी उर्फ रिजवी के वकील सत्र न्यायालय में अपील करेंगे।

गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और भड़काऊ भाषण देने के मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी के खिलाफ हरिद्वार शहर कोतवाली में कुल 3 मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमे में पुलिस आरोपी को 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस भी जारी कर चुकी थी। लेकिन अपराध दोहराने पर एक दूसरे मुकदमे में गुरुवार को नारसन बॉर्डर से जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के विरोध में स्वामी यति नरसिंहानंद और कई संत सर्वानंद घाट पर सत्याग्रह कर रहे हैं। इस बीच शनिवार को जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेएम मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।

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