पंच👊नामा
15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर करावास की सजा सुनाई है।स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें 30 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
मामला देहरादून क्षेत्र का है। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटना को लेकर 17 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पीड़िता की माता ने पटेलनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ घर के सामने किराये के कमरे में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने जान से मारने की धमकी देते हुए कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता गर्भवती हो गई। तब उसने डरते हुए परिजनों को इस बारे में बताया। पुलिस ने रीशू निवासी पूरन, पीलीभीत, यूपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन इससे पहले ही आरोपी फरार हो गया था। लेकिन बाद में पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रीशू को 20 साल कठोर करावास की सजा सुनाते हुए अलग-अलग धाराओं में कुल 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।