अपराधहरिद्वार

“शातिर पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने रची अपनी ही सुपारी की फर्जी कहानी, पिस्टल सहित गिरफ्तार कर पुलिस ने किया पर्दाफाश..

विरोधी को फंसाने के लिए खुद की गाड़ी पर फायरिंग कराने की थी तैयारी, एसएसपी के निर्देश पर बहादराबाद पुलिस ने किया "दूध का दूध, पानी का पानी"..

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पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: जमीनी विवाद में बढ़त पाने के लिए एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने ऐसी चाल चली कि पुलिस भी पहले चकरा गई। उसने विरोधियों को फंसाने के लिए खुद की हत्या की सुपारी देने की झूठी कहानी गढ़ डाली। इतना ही नहीं, उसने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से अपनी कार पर फायरिंग कराने की भी योजना बनाई थी। मगर बहादराबाद पुलिस ने चतुराई से पूरी साजिश का भंडाफोड़ कर उसे पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कप्तान प्रमेन्द्र डोबाल ने बहादराबाद थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा व उनकी टीम की पीठ थपथपाई है।एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि ग्राम घोड़ेवाला निवासी जाकिर पुत्र ताहिर (पूर्व जिला पंचायत सदस्य) ने 12 अक्तूबर को थाना बहादराबाद में तहरीर दी थी कि उसके विपक्षी जावेद पुत्र याकूब व उसके साथी उसकी हत्या कराने के लिए 30 लाख रुपये की सुपारी दे चुके हैं। इस आरोप के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर जलालपुर, कान्हापुर और रुड़की क्षेत्र के कुछ संदिग्ध युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला सच सामने आया।दरअसल, जाकिर का जावेद से पिछले कई सालों से जमीनी विवाद चल रहा था। दबाव बनाने और विपक्षी पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए उसने खुद अपनी हत्या की कहानी गढ़ ली। जाकिर ने आजम, उस्मान और सोहेल नाम के युवकों को 50 हजार रुपये देने का लालच देकर अपनी कार पर फायरिंग करने की योजना बनाई थी, ताकि वह यह दिखा सके कि उसकी हत्या की सुपारी दी गई है।लेकिन पुलिस की सूझबूझ और सघन पूछताछ के सामने सारा खेल खुल गया। सभी आरोपी आपस में उलझ पड़े और थाने में ही एक-दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। पुलिस ने साजिश में शामिल छह लोगों को हिरासत में ले लिया।जाकिर की लाइसेंसी पिस्टल, जिसका नवीनीकरण समाप्त हो चुका था, उसके भतीजे खालिक के पास से बरामद की गई। पुलिस ने जाकिर और खालिक के खिलाफ धारा 21/30 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।हिरासत में लिए गए आरोपी…..
जाकिर पुत्र ताहिर, निवासी घोड़ेवाला
खालिक पुत्र सुलेमान, निवासी घोड़ेवाला
उस्मान पुत्र लियाकत, निवासी जलालपुर
सोहेल पुत्र हसरत, निवासी सोत मोहल्ला रुड़की
आजम पुत्र इलियास, निवासी कान्हापुर
शाजिद पुत्र सुलेमान, निवासी घोड़ेवाला
आपराधिक इतिहास (जाकिर पुत्र ताहिर हसन):
मु0अ0सं0 94/2013 धारा 147,148,149,323,326,504,506 भादवि
मु0अ0सं0 485/2016 धारा 147,170,332,353,427,504 भादवि
मु0अ0सं0 215/2022 धारा 323,324,452,504,506 भादविएसएसपी हरिद्वार ने कहा कि किसी निर्दोष को झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास करना स्वयं अपराध है। ऐसे मामलों में पुलिस की जांच “सच और झूठ” दोनों को सामने ले आती है, और अंततः व्यक्ति खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। पिस्टल के लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को भेजी जा रही है।

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