हज व उमराह के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों की अग्रिम जमानत खारिज..

पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: हज व उमराह के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले हरियाणा के तीन आरोपियों—सईदुज्जमा, हुजेफा और अबसार की अग्रिम जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने वादी पक्ष की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए यह फैसला सुनाया।करीब आठ माह पूर्व उपरोक्त तीनों आरोपी हरियाणा से हरिद्वार जनपद के ग्राम सलेमपुर पहुंचे और वादी शाहनवाज से संपर्क कर अपनी कथित “हिजाज़ हज उमराह सर्विस” का प्रचार किया। उन्होंने दावा किया कि वे कम खर्च में उमराह की बेहतरीन सुविधाओं के साथ यात्रा कराते हैं।
शाहनवाज व अन्य स्थानीय लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास कर 30 से 35 लोगों की ओर से नकद व ऑनलाइन माध्यम से लगभग 26 लाख 50 हजार रुपये जमा करा दिए। लेकिन इसके बाद न तो आरोपियों ने किसी को उमराह पर भेजा और न ही उनकी रकम वापस की।
इतना ही नहीं, आरोपियों ने अपने मोबाइल नंबर और ठिकाने भी बदल लिए। धोखाधड़ी का अहसास होने पर वादी ने थाना रानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में जब आरोपियों ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया, तो वादी ने वरिष्ठ अधिवक्ता राव फरमान अली को अपनी ओर से नियुक्त किया।
अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी विदेश भागने की फिराक में हैं, वे न तो स्थानीय निवासी हैं और न ही पुलिस विवेचना में सहयोग कर रहे हैं। मामले की जांच अभी जारी है और चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। अन्य पीड़ितों के बयान और सबूत अभी संकलन की प्रक्रिया में हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपियों द्वारा सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी की गई है।
इन तथ्यों और दलीलों को ध्यान में रखते हुए जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।