अपराधहरिद्वार

पेट्रोल व थिनर के डिब्बे पीटने पर हुआ था धमाका, गोदाम मालिक गिरफ्तार..

एसएसपी के निर्देश पर पुलिस में त्वरित जांच कर किया खुलासा, अवैध आतिशबाजी सामग्री की पड़ताल जारी..

पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: पथरी क्षेत्र के ग्राम धनपुरा में शटरिंग गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में हुए विस्फोट के मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि कबाड़ी को देने से पहले पेट्रोल व थिनर के पुराने डिब्बे पीटने और साफ करने के दौरान विस्फोट हुआ था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 24 घंटे के भीतर गोदाम मालिक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, गोदाम में अवैध आतिशबाजी सामग्री कहां से और किस उद्देश्य से लाई गई थी, अभी ये साफ नहीं हो पाई है। एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने बारीकी से जांच के निर्देश दिए हैं।
————————————–पथरी क्षेत्र के धनपुरा में सोमवार को शौकीन पुत्र मुर्तज़ा के शटरिंग गोदाम में विस्फोट हुआ था। गोदाम में कार्यरत दिलशाद पुत्र मेहबूब निवासी ग्राम धनपुरा व मुस्तफा पुत्र आलम निवासी गुर्जर बस्ती, थाना पथरी, विस्फोट की चपेट में आकर घायल हो गए थे। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से क्लासिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
————————————–पुलिस कप्तान प्रमेन्द्र डोबाल ने हर एंगल से छानबीन करने के निर्देश दिये थे। सीओ लक्सर नताशा सिंह की अगुवाई में पथरी थानाध्यक्ष मनोज नौटियाल ने फेरुपुर चौकी प्रभारी सुधांशु कौशिक व अन्य टीम के साथ मिलकर छानबीन की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गोदाम मालिक शौकीन पुराने थिनर व पेट्रोल के डिब्बे कबाड़ी दिलशाद को देने वाला था। डिब्बों को पीटने और साफ करने के दौरान एक डिब्बे में धमाका हो गया, जिससे यह हादसा हुआ। मौके पर छानबीन में पाया गया कि गोदाम के पिछले हिस्से में अवैध आतिशबाजी सामग्री भारी मात्रा में जमा थी। बरामद सामग्री में 41 कट्टे सल्फर पाउडर, 01 कट्टा सफेद पाउडर, 03 कट्टे काले पत्थर जैसा पाउडर और खाली पटाखों के खोखे व डिब्बे शामिल है। पुलिस कप्तान प्रमेन्द्र डोबाल के निर्देश पर एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) एवं बीडीएस (बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड) की टीमें मौके पर पहुंची और संदिग्ध सामग्री के सैंपल लेकर शेष सामग्री को पुलिस कब्जे में ले लिया गया।
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गोदाम स्वामी गिरफ्तार, मामला दर्ज….बिना लाइसेंस के विस्फोटक सामग्री का भंडारण व लापरवाहीपूर्वक संचालन कर मानव जीवन को खतरे में डालने के आरोप में गोदाम स्वामी शौकीन के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(ख) व भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 125/288 के अंतर्गत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज़ कर दी गई है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि गोदाम में अवैध आतिशबाजी सामग्री कहां से और किस उद्देश्य से लाई गई थी।

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