उत्तराखंड

“फूड लाइसेंस पर प्रक्रिया, दस्तावेज और दंड से जुड़ी भ्रांतियों का हुआ समाधान, अधिवक्ताओं को मिली अहम जानकारियां..

टैक्स बार एसोसिएशन ने फूड इंस्पेक्टर से की शिष्टाचार भेंट, विस्तार से हुई चर्चा..

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पंच👊नामा-ब्यूरो
रामनगर: टैक्स बार एसोसिएशन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से जुड़े फूड इंस्पेक्टर से शिष्टाचार भेंट की। बैठक का मकसद अधिवक्ताओं के बीच फूड लाइसेंसिंग को लेकर फैली भ्रांतियों का समाधान करना और विभाग की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझना था।

बैठक में अध्यक्ष पूरन चंद्र पांडे, उपाध्यक्ष प्रबल बंसल, फिरोज अंसारी, महासचिव गौरव गोला, उपसचिव अग्रवाल, लईक अहमद, विशाल रस्तोगी, सागर भट्ट, संजीव अग्रवाल, फैजुल हक, रोहित माहेश्वरी, राकेश राही, गुलरेज रजा, भोपाल रावत और मनोज बिष्ट समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे।फूड इंस्पेक्टर ने अधिवक्ताओं को फूड लाइसेंस की श्रेणियां (बेसिक, स्टेट, सेंट्रल), आवेदन की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, नवीनीकरण की समयसीमा, निरीक्षण के मानक और उल्लंघन की स्थिति में दंड जैसी अहम बातें विस्तार से समझाईं। उन्होंने बताया कि सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बना दिया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की दलाली या भ्रष्टाचार का सामना न करना पड़े।

बैठक में अधिवक्ताओं ने कई व्यावहारिक सवाल उठाए। छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को किस तरह का लाइसेंस लेना चाहिए? नवीनीकरण में देरी पर कितनी पेनल्टी लगती है? बिना लाइसेंस कारोबार करने पर क्या कार्रवाई होती है? निरीक्षण के दौरान किन बिंदुओं की जांच की जाती है? सभी सवालों का समाधान फूड इंस्पेक्टर ने विस्तार से किया। उन्होंने साफ कहा कि विभाग का उद्देश्य दंडित करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक कर सहयोग करना है।बैठक के अंत में अध्यक्ष पूरन चंद्र पांडे ने कहा कि एसोसिएशन का हमेशा प्रयास रहा है कि अधिवक्ताओं को हर क्षेत्र की अद्यतन जानकारी मिले। ऐसी बैठकें न केवल उनकी पेशेवर दक्षता बढ़ाती हैं, बल्कि समाज में कानूनी जागरूकता भी फैलाती हैं। एसोसिएशन आगे भी इसी तरह के जागरूकता शिविर आयोजित करेगी।उन्होंने कहा कि जब अधिवक्ता किसी विषय को गहराई से समझते हैं तो वे व्यापारियों, उद्यमियों, छोटे दुकानदारों और किसानों तक सही मार्गदर्शन पहुंचा सकते हैं। इससे अनावश्यक जुर्माना और कानूनी उलझनों से बचाव होता है। इस पहल से यह संदेश गया कि कानून केवल शासन का साधन नहीं, बल्कि समाज को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की नींव है। टैक्स बार एसोसिएशन की यह बैठक अधिवक्ताओं के साथ-साथ पूरे समाज के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक साबित हुई।

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