बीएसएफ जवान से धोखाधड़ी, कोर्ट ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश..
पीड़ित जवान ने वरिष्ठ अधिवक्ता "सलमान अहमद" के माध्यम से खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा..

पंच👊नामा-ब्यूरो
विकास कुमार, हरिद्वार: पश्चिम बंगाल में तैनात बीएसएफ जवान के साथ ज्वालापुर क्षेत्र में जमीन की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी ने जवान के साथ ऐसी जमीन का सौदा किया, जो उसने पहले से ही किसी दूसरे खरीदार को बेची हुई थी।

दाखिल खारिज कराने पर धोखाधड़ी का पता चला। पुलिस में सुनवाई ना होने पर पीड़ित जवान ने अपने अधिवक्ता सलमान अहमद के माध्यम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट में पुलिस को आरोपी पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान अहमद ने बताया कि उनके मुवक्किल माधो सिंह बीएसएफ (बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स) में पश्चिम बंगाल में तैनात हैं। 24 सितंबर 2018 को माधो सिंह ने 4.69 लाख रुपए में महेश चंद कुशवाहा से एक प्लॉट खरीदा था। जवान ने चेक और नकद, दोनों तरीकों से रकम अदा की थी। जमीन की रजिस्ट्री माधो सिंह की पत्नी भालमति के नाम पर हुई।

साल 2021 में जमीन की दाखिल खारिज के लिए तहसील में आवेदन किया गया तो पता चला कि यह जमीन महेश चंद कुशवाहा ने साल 2014 में बबीता शर्मा और अनीता शर्मा को तीन लाख़ रुपये में बेची हुई है। तब माधो सिंह ने महेश चंद कुशवाहा से अपने पैसे वापस मांगे। जिसकी एवज में महेश चंद कुशवाहा ने माधव सिंह को चेक दिए, लेकिन बैंक में चेक लगाने पर बाउंस हो गए।

ज्वालापुर कोतवाली और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित शिकायत देने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तब न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया गया।

वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान अहमद ने जवान की तरफ से पैरवी करते हुए धोखाधड़ी के सुबूत पेश किए और उच्चतम न्यायालय की एक रूलिंग का हवाला दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज स्नेहा नारंग ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी को दिए हैं।