ठेकेदारों को पांच माह में जमा करनी होगी 50 फीसद रकम, सुपरवाइजर और ऑडिटर की जिम्मेदारी तय..
पिरान कलियर में हर साल लंबी हो रही बकायेदारों की लिस्ट, वक्फ बोर्ड सीईओ ने उठाया बड़ा कदम..
पंच👊नामा-पिरान कलियर: उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड के सीईओ डॉ. अहमद इकबाल ने दरगाह के वार्षिक ठेकों से संबंधित चार शर्तो वाला आदेश जारी किया है। जिसमे वर्ष 2022-23 के ठेकों से संबंधित शर्तो का उल्लेख करते हुए दरगाह कार्यालय को उनके पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए है। गौरतलब है कि ठेकों की जमा होने वाली रकम में ठेकेदार आनाकानी कर दरगाह के बकायादार बन जाते है और साल दर साल बकाया राशि मे इजाफा होता है, ठेकों की पूर्ण रकम हासिल करने के लिए इस बार मुख्य कार्यपालक अधिकारी वक़्फ़ बोर्ड ने पहले से ही सख्ती के आदेश दिए है, ताकि आने वाले समय मे दरगाह का बकाया समय से जमा हो सके।
—————————————
ठेकों से संबंधित शर्ते….
1:- वक्फ दरगाह साबिर पाक पिरान कलियर आदि के वित्तीय वर्ष 2022-23 के ठेकों के सम्बन्ध में निर्धारित शर्त संख्या 21 के अनुसार ठेकेदारों को अपने से सम्बन्धित ठेके की बकाया 50% धनराशि ठेका संचालन से पांच माह के भीतर जमा की जानी है।
2:- ठेकों की बकाया धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में दरगाह कार्यालय द्वारा समस्त ठेकेदारों को ठेके की निर्धारित समयावधि से एक माह पहले सात दिन का समय देकर नोटिस के माध्यम से बकाया धनराशि की मांग की जाएगी। यदि ठेकेदार द्वारा समयान्तर्गत धनराशि जमा नहीं की जाती है , तो सात दिन के बाद पुनः प्रथम नोटिस एवं प्रथम नोटिस के ठीक तीन दिन बाद द्वितीय नोटिस सम्बन्धित ठेकेदार को धनराशि जमा किये जाने हेतु जारी किया जाएगा।3:- दरगाह कार्यालय द्वारा प्रेषित उपरोक्त समस्त नोटिसों के उपरान्त भी यदि ठेकेदारों द्वारा चाही गई धनराशि समयावधि में जमा नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में अन्तिम नोटिस की अवधि के उपरान्त ठेका निरस्तीकरण की पत्रावली अविलम्ब सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
4:- यदि उक्त प्रक्रिया में ठेका सुपरवाईजर/लेखाकार द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता बरती गई तो समस्त उत्तरदायित्व ठेका सुपरवाईजर/लेखाकार का संयुक्त रूप से होगा।