कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा तो “प्रेमी ने सरकारी वकील को दे डाली धमकी….
: साल 2012 के चर्चित मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला..
हरिद्वार: प्रेमिका के पति की हत्या करने के आरोपी प्रेमी को कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिससे प्रेमी तैश में आ गया और सरकारी अधिवक्ता को ही जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने अधिवक्ता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरज कुमार गुप्ता ने शिकायत देकर बताया कि वह 4 अक्टूबर न्यायालय में सहायक जिला शासकीय पद पर कार्य कर रहे थे। सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय में ब्रह्मपुरी क्षेत्र में प्रेमिका के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोपी बिजेन्द्र कुमार निवासी सलूनी पीर माजरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की सुनवाई का मामला लंबित चला रहा है। जिसकी चार अक्टूबर को सुनवाई थी।
अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि शाम चार बजे बिजेन्द्र कुमार को न्यायिक हिरासत में होने के कारण निर्णय सुनाने के लिए हवालात से तलब किया। नीरज कुमार गुप्ता का कहना है कि अभियुक्त को न्यायालय ने धारा 302, 328 में दोष सिद्ध किया था। जिसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अधिवक्ता नीरज का कहना है कि आदेश सुनाए जाने के बाद न्यायाधीश विश्राम गृह में चले गए और आरोपी बिजेंद्र तैश में आ गया। जिसके बाद बिजेंद्र ने धमकी दी कि सजा कराने पर वह जेल से आते ही अधिवक्ता की हत्या कर देगा। आरोपी ने जब अधिवक्ता को धमकी दी तो उस समय न्यायालय में एक अन्य अधिवक्ता अशोक शर्मा, अजरा कोमल समेत अन्य अधिवक्ता, न्यायालय का स्टाफ व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी सुरेश नेगी व गारद के सिपाही मौजूद थे। थाना प्रभारी प्रमोद उनियाल ने बताया कि अधिवक्ता की शिकायत के बाद धारा 506 आपराधिक धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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