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“इमाम बदलने को लेकर विवाद, मारपीट कर तोड़ा दांत, ग्राम प्रधान व कांस्टेबल समेत कई दबंगों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश..

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पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: श्यामपुर क्षेत्र की गुर्जरबस्ती गैंडीखाता स्थित सकलैनी जामा मस्जिद में इमाम बदलने को लेकर हुआ विवाद अब कानूनी पचड़े में फंस गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय हरिद्वार रोहित कुमार पांडेय की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए ग्राम प्रधान, पुलिस कांस्टेबल और कई अन्य दबंग ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश श्यामपुर पुलिस को दिए हैं।
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रमजान में हुआ था विवाद…..गैंडीखाता निवासी मोहम्मद युसूफ पुत्र मीर अली की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि ग्राम गाजीवाला के प्रधान देवेंद्र सिंह नेगी और उनके भाई राजेंद्र सिंह नेगी (कांस्टेबल, थाना श्यामपुर) ने स्थानीय दबंगों रोशनदीन, सुल्तान, नौमान, मसरददीन, दानिश, आरिफ, शमशाद और नूर जमाल के साथ मिलकर पुराने इमाम इनाम अली को जबरन हटवा दिया और शमशाद को नया इमाम नियुक्त कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि शमशाद की नियुक्ति के बाद से मस्जिद में लगातार तनाव बना रहा।
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नमाज के दौरान मारपीट…..एक मार्च 2025 को तरावीह की नमाज के दौरान जब कुछ लोग विरोध जताने पहुंचे तो स्थिति बिगड़ गई। आरोप है कि रोशनदीन, सुल्तान, मसरददीन, नौमान और मौजूदा इमाम शमशाद ने पीड़ित पक्ष को रोकते हुए उन पर हमला कर दिया। इस मारपीट में मोहम्मद युसूफ गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बीच-बचाव में आए इरशाद का एक दांत टूट गया।
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पुलिस पर पक्षपात के आरोप….पीड़ित युसूफ का कहना है कि घटना की शिकायत करने पर पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की। बल्कि इमाम शमशाद की तहरीर पर उल्टा मुकदमा दर्ज कर पीड़ितों को ही आरोपी बना दिया। इससे ग्रामीणों में रोष है और मस्जिद के भीतर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है।
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कोर्ट के आदेश….मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय रोहित कुमार पांडेय ने इसे गंभीर मानते हुए थानाध्यक्ष श्यामपुर को मुकदमा दर्ज करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। अदालत के आदेश के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय की उम्मीद जगी है।

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