हरिद्वार

सभासद के तीसरे बच्चे पर विवाद, दूसरे सभासद पति ने की सदस्यता रद्द करने की मांग..

महिला सभासद ने नकारे आरोप..


पंच👊नामा-पिरान कलियर: उत्तराखंड राज्य हज समिति के सदस्य अकरम साबरी ने उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री को एक शिकायती पत्र देकर बताया कि कलियर नगरपंचायत के वार्ड नम्बर 4 से निर्वाचित महिला सभासद के वर्तमान में तीन संतान है, जिसका सदस्य बने रहना योग्य नही है। पत्र में ये भी आरोप लगाया गया है कि सभासद ने तीसरे बच्चे का रिकॉर्ड अभिलेखों में दर्ज ना कराकर तथ्य छिपाए है। मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की गई है। वही सभासद ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए आरोपों को निराधार बताया है।

शिकायती पत्र

जानकारी के अनुसार कलियर नगरपंचायत के वार्ड नम्बर 4 से निर्वाचित सभासद आसमा परवीन पत्नी इस्तेखार के खिलाफ, राज्य हज समिति के सदस्य व कलियर नगरपंचायत के वार्ड नम्बर 5 से सभासद पति अकरम साबरी ने उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री को एक शिकायती पत्र देकर बताया कि 2018 में निर्वाचित हुई वार्ड नम्बर 4 की महिला सभासद को तीन वर्ष बाद तीसरी संतान हुई है। जबकि नगरपालिका अधिनियम संसोधन होने के 3 सौ दिन बाद यदि तीसरा बच्चा पैदा होता है तो वह सदस्य बने रहने योग्य नही रहता। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया कि महिला सभासद को तीन साल बाद तीसरी संतान हुई है, जिसका रिकॉर्ड अभिलेखों में दर्ज नही कराया गया, बल्कि छिपाया गया है जो कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध है। उन्होंने मामले की जांच कर सभासद के पद से निष्कासित करते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की है। वही वार्ड नम्बर 4 से निर्वाचित सभासद आसमा परवीन का कहना है कि उनपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है उनकी दो ही संतान है। महिला सभासद होने के चलते उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है।

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