पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को कानूनी राहत दिलाने की मंशा से उसे नाबालिग साबित करने के लिए पिता ने फर्जी दस्तावेज बनाकर कोर्ट में पेश कर दिए।
आरोपी लक्सर का निवासी है और उसके बेटे के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। टीसी और परिवार रजिस्टर की नकल में फर्जीवाड़ा पकड़ने के बाद विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक डा. संदीपा भंडारी ने कोर्ट के आदेश पर ज्वालापुर कोतवाली में आरोपी युवक के पिता और अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक, कोतवाली क्षेत्र से एक नाबालिग को राहुल निवासी गांव बहादरपुर लक्सर बहला फुसलाकर भगा ले गया था। उसके खिलाफ छेड़छाड़ दुष्कर्म सहित पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।
मामले की जांच उपनिरीक्षक डा. संदीपा भंडारी को सौंपी गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आरोप है कि अपने बेटे को नाबालिग साबित करने के लिए आरोपी के पिता सुभाष निवासी बहादरपुर लक्सर ने कोर्ट में टीसी और परिवार रजिस्ट्रर की नकल पेश की। जिसमें जन्मतिथि पांच नवंबर 2004 को संशोधित कर 14 मार्च 2006 करा दी।
कोर्ट ने स्कूल के प्रधानाचार्य को तलब किया तो उसने बताया कि आरोपी के नाम का कोई छात्र उनके स्कूल में नहीं पढ़ा है। आरोप है कि सुभाष ने अपने पुत्र को किशोर घोषित कराने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए। ताकि उसे नाबालिग मानकर जमानत जल्द हो जाए और मुकदमे के ट्रायल में भी नाबालिक की तरह रियायत दी जा सके। लेकिन नटवरलाल पिता का फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया। जिसके बाद कोर्ट ने विवेचनाधिकारी को आरोपित के पिता और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेशित किया। उपनिरीक्षक डॉ. संदीपा भंडारी की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली में आरोपी सुभाष सहित अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।