अजन्मे बच्चे की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा..
गर्भवती पत्नी और नाबालिग साली पर किया था जानलेवा हमला,, रक्षक ही बना भक्षक, कोर्ट ने अपराध को माना रेयरेस्ट आफ रेयर..

पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: अपनी गर्भवती पत्नी और उसकी नाबालिग ममेरी बहन पर धारदार से हमला करने और नाबालिग की हत्या करने के अभियुक्त को अपर सत्र न्यायधीश नीलम रात्रा ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल के अनुसार, लक्सर कोतवाली के महाराजपुर कलां गांव में तीन जून 2017 को अभियुक्त अर्जुन ने अपनी गर्भवती पत्नी राखी और उसकी ममेरी बहन आठ वर्षीय मंजलिका पर धारदार हथियार से हमला कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान मंजलिका की मौत हो गई थी। मृतका मंजलिका के पिता सुनील कुमार निवासी ग्राम बेलड़ा की ओर से मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था।

अपर सत्र न्यायधीश नीलम रात्रा ने आठ वर्षीय बच्ची की हत्या और अपनी गर्भवती पत्नी पर जानलेवा हमला कर उसके अजन्मे बच्चे की हत्या के अपराध को रेयरेस्ट आफ रेयर की श्रेणी में रखते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 307 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार अर्थदंड व धारा 325 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।
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