
पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: सराय गांव में शुक्रवार की दोपहर ऊर्जा निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस ने कांग्रेस नेता मुकर्रम अंसारी समेत अन्य ग्रामीणों पर एक और मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि ग्रामीणों ने सड़क जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ज्वालापुर कोतवाली के एसएसआई की तरफ से दर्ज हुए इस मुकदमे में 8 लोगों को नामजद किया गया है। घटनाक्रम की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के आधार पर कुछ आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है।

गुरुवार को देहरादून से आई ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम ने सराय गांव में बिजली चोरी पकड़ने के लिए छापेमारी की थी। उसी दौरान कांग्रेस नेता मुकर्रम अंसारी के चाचा हाजी कासिम अंसारी के साथ टीम का विवाद हो गया था। एसडीओ अनुज जुड़ियाल की तरफ से मुकर्रम अंसारी हाजी कासिम समेत कुल 38 ग्रामीणों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और मारपीट आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसके विरोध में शुक्रवार की दोपहर सराय गांव में जुमा की नमाज़ के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए ऊर्जा निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही हाजी कासिम और इरशाद की ओर से ऊर्जा निगम के खिलाफ पुलिस को अलग-अलग तहरीर दी गई थी। जिसमें घर में घुसकर जबरन वीडियोग्राफी करना और छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए गए।

इस मामले में ज्वालापुर कोतवाली के एसएसआई प्रदीप तोमर ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि शुक्रवार की दोपहर जुमा की नमाज के बाद बिलाल मस्जिद के बाहर हाजी कासिम पुत्र अजीमुद्दीन 2- मुकर्रम अंसारी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य 3- इकलाख पुत्र शब्बरी4- मासूम अली पुत्र श्री खैराती, 5- मुर्सलीन पुत्र सद्दीक6- सोनू पुत्र अख्तर7- मौ0 इरशाद पुत्र सब्बीर हसन,8- मुजाहिद पुत्र अब्दुल वहीद आदि निवासीगण सराय ज्वालापुर ने एक राय होकर इकट्ठा होते हुए बिजली विभाग और विजिलेंस टीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और ग्रामीणों व महिलाओं को बिजली विभाग व विजिलेंस के विरोध में भड़काते हुए सड़क पर दरी बिछाकर धरना देते हुए जाम लगाया। एसएसआई का कहना है कि उन्होंने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने जाम नहीं खोला। बाद में ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझा-बुझाकर जाम खुलवाया।

तहरीर में आरोप लगाया कि जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन करने से आम यातायात प्रभावित हुआ है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया कि एसएसआई की तहरीर पर आईपीसी की धारा 341, 147, 353, 109, व 7 आपराधिक कानून संशोधन अधि0 (Cr L A Act) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है। उसके आधार पर साक्ष्य जुटाते हुए कार्रवाई की जाएगी।