
पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: माता-पिता की मौत के बाद पुश्तैनी मकान में भाई का हिस्सा हड़पने के लिए एक व्यक्ति ने किसी अन्य महिला को अपनी मां बताकर दान पात्र का फर्जीवाड़ा कर डाला। इसके बाद अपने भाई को घर से बाहर निकाल दिया। हकीकत पता चलने पर भाई ने विरोध किया तो उसके साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने ज्वालापुर कोतवाली की पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
पुलिस के मुताबिक, ज्वालापुर निवासी राजेंद्र कुमार ने अपने अधिवक्ता दिनेश कुमार के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मंजू देवी की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पिता महेन्द्र सिंह ने साल 1979 में ज्वालापुर अांबेडकरनगर गली नंबर छह में एक जमीन खरीदी थी। साल 2011 में पिता मृत्यु हो गई। लेकिन मकान का कोई बंटवारा नहीं हुआ। साल 2020 माता की भी मृत्यु हो गई। आरोप है कि बीते एक फरवरी को राजेंद्र के भाई त्रिवेंद्र ने उसे मकान से निकालते हुए धमकी दी कि उसने मकान अपने नाम करा लिया है। उसने रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी जुटाई तो पता चला कि उसके भाई त्रिवेन्द्र सिंह ने कुलविन्दर व उसके पति त्रिलोचन सिंह निवासीगण न्यू राजनगर जालंधर पंजाब ने मिलकर फर्जीवाड़ा करते हुए उसके मकान का दानपत्र तैयार कराया है। इसके लिए उन्होंने एक फर्जी महिला को कागजों में कथित रूप से त्रिवेंद्र की माता रक्षपाल कौर दिखाया। जबकि ना तो मकान का कोई बंटवारा हुआ और ना ही दानपत्र के दस्तावेजों में दिखाई गई महिला उसकी मां है। आरोप है कि बीते 15 मार्च को इस बारे में उसने अपने भाई त्रिवेंद्र से बातचीत की तो उसने गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस में सुनवाई न होने पर कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई गई।
पीड़ित के अधिवक्ता दिनेश वर्मा की दलीलों पर गौर करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मंजू देवी ने ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर जांच के निर्देश दिए। कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट भी मांगी गई है।