
पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: रानीपुर गांव में एक जमीन पर प्लॉटिंग करने के नाम पर शहर के कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने सहारनपुर के एक व्यक्ति को लाखों रुपए की धोखाधड़ी का शिकार बना दिया।

आरोप है कि जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक होने और कई शेयरहोल्डर्स की हिस्सेदारी के बावजूद 50 लाख से अधिक की रकम हड़प ली गई। जिस सदमे में पीड़ित की मौत भी हो गई।

अब उसके बेटे ने कोर्ट की मदद से ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, शशि शेखर कर्णवाल निवासी बेहट बस अड्डा सहारनपुर ने एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पिता राजेन्द्र कुमार कर्णवाल की मुलाकात 7 साल पहले राव बाबर निवासी पीर वाली गली ज्वालापुर, सुधीर गुप्ता निवासी हरिगंगा अपार्टमेंट व पराग गुप्ता निवासी शारदा विहार कॉलोनी ज्वालापुर से हुई थी।

आरोपियों ने उन्हें बताया कि उनकी एक जमीन ग्राम रानीपुर परगना ज्वालापुर में है। जिसमें प्लॉटिंग करने के लिए निवेश की आवश्यकता है। आरोप है कि प्लाटिंग में साझेदारी के नाम पर उनके पिता से 22 नवंबर 2015 को पांच लाख रुपए चेक से प्राप्त किए और तय हुआ कि प्रतिफल यानि मुनाफे के रूप में एक करोड़ बीस लाख रुपये प्राप्त करने के बाद राव बाबर का उत्तरदायित्व होगा कि वह शेष अपठित हुई भूमि को उसके पिता के पक्ष में हस्तान्तरित कर देगा।

बाबर ने साझेदारी विलेख लिखते समय जमीन पाक साफ होने की बात कही थी। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है और इसका मुकदमा सुधीर गुप्ता के साथ कोर्ट में चल रहा है। इतना ही नहीं जमीन बेचने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। आरोप है कि राव बाबर समेत अन्य आरोपियों ने धोखाधड़ी करते हुए रकम हड़प ली। आरोप है कि इसी प्रकार का सौदा जमीन से जुड़े दूसरे पक्ष यानि सुधीर गुप्ता ने भी किया और 20 लाख रुपए चेक से व 25 लाख रुपए नकद प्राप्त किए।

जानकारी लेने पर पता चला कि जमीन हरिपर्वत मैरीलैंड रिजल्ट कंपनी की है। जिसके हजारों शेरहोल्डर्स हैं, लेकिन सुधीर गुप्ता ने रकम कंपनी के खाते में डालने के बजाय अपने निजी खाते में जमा कराई। आरोपियों ने ना तो जमीन का मुनाफा दिया और ना ही मूल रकम लौटाई।

आरोप है कि रकम वापस मांगने और किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। साल 2022 में उसके पिताजी बीमार सो गए तब उन्होंने पूरे प्रकरण की जानकारी दी।

आरोप है कि छल कपट से धोखाधड़ी कर ठगी का शिकार होने के चलते उसके पिता की मौत 2 जुलाई 2022 को हो गई। कई जगह शिकायत के बावजूद कार्रवाई ना होने पर उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।

ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि राव बाबर निवासी पीर वाली गली ज्वालापुर, सुधीर गुप्ता निवासी हरिगंगा अपार्टमेंट व पराग गुप्ता निवासी शारदा विहार ज्वालापुर कॉलोनी व कमर जहां पत्नी राव बाबर निवासी मस्जिद के पीछे पीर वाली गली ज्वालापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।