पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस कप्तान प्रमेन्द्र डोबाल के निर्देश पर जिले की पुलिस आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जनपद सीमा से बाहर करने में जुटी है। शुक्रवार को अलग-अलग थाना कोतवाली पुलिस ने जिलाबदर की कार्रवाई पर अमल करते हुए अपराधियों को जिले की सीमा से बाहर उत्तरप्रदेश की सीमा पर छोड़ा गया, साथ ही समय अवधि के भीतर जनपद में प्रवेश न करने व उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर अलग-अलग थाना कोतवाली पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है।
————————————केस नम्बर 1:- ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने पेशेवर अपराधी विष्णु अरोड़ा पुत्र रमेश अरोड़ा निवासी गली नंबर 5 खन्ना नगर कोतवाली हरिद्वार को न्यायालय के आदेश पर एक माह के लिए जिलाबदर किया है। आदेश के अनुपालन में अपर उपनिरीक्षक गंभीर तोमर व कांस्टेबल ताजवर चौहान और मुकेश चौहान ने विष्णु अरोड़ा को जनपद हरिद्वार की सीमा से जनपद बिजनौर की सीमा में छोड़ा गया, साथ हो हिदायत दी गई की एक माह तक जिला हरिद्वार की सीमा के अंदर प्रवेश ना करे।
————————————केस नम्बर 2:- अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) हरिद्वार ने आरोपी मनीष उर्फ अंडा पुत्र देशराज निवासी नई बस्ती रामनगर रुड़की को अवैध कार्यों में संलिप्तता से रोकने के लिए पाबंद करने के लिए अलग-अलग तारीखों पर नोटिस भेजे गए लेकिन मनीष उर्फ अंडा ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष नही रखा जिसके चलते के माननीय न्यायालय ने मनीष उर्फ अंडा की अवैध कार्यों में संलिप्तता मानते हुए 02 माह के लिए जिला बदर के आदेश पारित किए गए। आदेश के अनुपालन में गंगनहर कोतवाली पुलिस आरोपी को जिले के सीमा पर छोड़कर आई और दो माह के लिए जिला हरिद्वार में प्रवेश ना करने की सख्त हिदायत दी।
————————————केस नम्बर 3:- लक्सर पुलिस ने भी गुंडा एक्ट के दो आरोपियों को जिले से विदा किया है। तड़ीपार की कार्रवाई करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ दोनो आरोपियों को जिले की सीमा से 30-30 दिन के लिए बाहर भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक गुण्डा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही पूरी कर आरोपी शाहरुख पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम खडन्जा कुतुबपुर कोतवाली लक्सर व तस्लीम उर्फ बोतल पुत्र अब्दुल रहमान निवासी जैनपुर खुर्द लक्सर को जनपद सीमा से बाहर करते हुए समय सीमा से पूर्व जनपद में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।
————————————केस नम्बर 4:– एसएसपी हरिद्वार ने आगामी लोक सभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिए हिस्ट्रीशीटर व आपराधिक प्रवृति रखने वाले अपराधियों को जिला बदर किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में झबरेड़ा थाना पुलिस ने अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के आदेशानुसार गुण्डा एक्ट में आरोपी सोनू पुत्र सुखबीर सिंह निवासी ग्राम बुडपुर नूरपुर थाना झबरेडा को जनपद सीमा से 45 दिवस के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस टीम आरोपी को ढोल नगाड़ों के साथ जिले की सीमा के बाहर छोड़कर आई साथ ही हिदायत दी गई कि 45 दिवस के अन्दर जनपद सीमा व थाना क्षेत्र मे वापस आने पर वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
————————————केस नम्बर 5:– शराब तस्करी में लिप्त एक आरोपी महिला को न्यायालय के आदेश पर 35 दिनों के लिए तड़ीपार किया गया है। अवैध शराब बिक्री/तस्करी में संलिप्त आरोपी महिला निवासी तरुण हिमालय स्कूल के पास शिवलोक टिबडी कोतवाली रानीपुर हरिद्वार के विरूद्ध गुण्डा अधिनियम में कार्यवाही की गई थी। रानीपुर कोतवाली प्रभारी विजय सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम ने जिलाधिकारी के आदेश पर आरोपी महिला को 35 दिन के लिए जनपद की सीमा से बाहर किया, साथ ही समय अवधि के भीतर जिला हरिद्वार में प्रवेश ना करने की हिदायत की। पुलिस टीम में महिला उपनिरीक्षक पूजा मेहरा कांस्टेबल उदय नेगी शामिल रहे।
————————————केस नम्बर 6:- थाना भगवानपुर पुलिस ने गुंडा अधिनियम में पेशेवर अपराधी को 45 दिनों के लिए जिलाबदर की कार्रवाई को अंजाम दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के आदेशानुसार गुण्डा एक्ट में दिनेश पुत्र लाडू सिंह निवासी ग्राम कुंजा बहादुरपुर को जनपद सीमा से 45 दिन के लिए तड़ीपार किया गया है। भगवानपुर थाना पुलिस ने अपराधी दिनेश पुत्र लाडू सिंह को ढोल नगाड़ों के साथ जिले से विदा किया, साथ ही 45 दिवस के अन्दर जनपद सीमा व थाना क्षेत्र मे वापस आने पर वैधानिक कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी।