“एडीआर भवन रोशनाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल..
हरिद्वार में वरिष्ठ नागरिक कल्याण पर विशेष कार्यशाला, अधिनियम-2007 और नियमावली-2011 पर हुई विस्तृत चर्चा..

पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देश पर तथा जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) हरिद्वार श्री नरेन्द्र दत्त के आदेशानुसार एडीआर भवन, रोशनाबाद के सभागार में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, सुरक्षा और भरण-पोषण से जुड़े कानूनों पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला की अध्यक्षता सिविल जज (एसडी) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सिमरनजीत कौर ने की। कार्यक्रम में हरिद्वार जिले से वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित विभिन्न संगठनों, समितियों और एनजीओ के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
कार्यशाला के दौरान पैनल अधिवक्ता श्री अनुज कुमार शर्मा ने “माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007” की प्रमुख धाराओं, प्रक्रियाओं और प्रावधानों को विस्तारपूर्वक समझाया।
इसके बाद डिप्टी एलएडीसी श्री रमन कुमार सैनी ने उत्तराखण्ड माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली 2011 पर विस्तृत जानकारी दी तथा व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से नियमों की उपयोगिता बताई।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सिमरनजीत कौर ने उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को अधिनियम-2007 में भरण-पोषण के अधिकार, अन्य वैधानिक साधनों, तथा नालसा की वरिष्ठ नागरिक विधिक सेवा योजना 2016 के बारे में अवगत कराया।
उन्होंने बताया कि DLSA द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा नालसा हेल्पलाइन 15100 के माध्यम से त्वरित सहायता प्राप्त की जा सकती है।
कार्यशाला में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को सुना गया, उनका समाधान किया गया और उनसे फीडबैक भी लिया गया। कार्यक्रम के अंत में लगभग 40 वरिष्ठ नागरिकों को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वितरित किए गए। सचिव DLSA ने सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया।



