
दिनेश वर्मा-एडवोकेट
पंच👊नामा- अल्ट्रासाउंड की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर दायर की गई शिकायत स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने क्षतिपूर्ति रूप में ₹500000 की धनराशि पीड़ित को देने के आदेश किए हैं संदीप कुमार एडवोकेट पुत्र नाथीराम निवासी कमालपुर सैनी बहादराबाद ने जया मैक्सवेल अस्पताल अकबरपुर बोंगला बहादराबाद व डॉक्टर संतोष, जय मैक्सवेल अस्पताल बहादराबाद के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसकी पत्नी को मातृ बाल सुरक्षा कार्ड के माध्यम से बहादराबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा अल्ट्रासाउंड करने की सलाह दी गई थी। जिस पर उसने जय मैक्सवेल में अल्ट्रासाउंड कराया तथा डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। जिसमें उसकी पत्नी को 30 सप्ताह 6 दिन की गर्भवती बताया था। जिस पर संदीप ने अपनी पत्नी का दोबारा रुड़की अल्ट्रासाउंड कराया। जहां पर रिपोर्ट सही आई। जिस प्रकार से स्वास्थ्य केंद्र बहादराबाद द्वारा दी गई थी। जया मैक्सवेल अस्पताल के कृत्य से उसे घोर मानसिक आघात पहुंचा। जिस कारण शिकायत दर्ज की थी। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन तथा सदस्य विपिन कुमार और अंजना चड्ढा ने संदीप की शिकायत स्वीकार करते हुए जय मैक्सवेल अस्पताल पर ₹500000 क्षतिपूर्ति व ₹600 अल्ट्रासाउंड की एवज में लिए गए थे और अधिवक्ता के शुल्क रूप में ₹10000 तथा विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 20-20 लाख रुपए एक माह के अंदर पीड़ित संदीप को अदा करने के आदेश किए हैं।