हरिद्वार

गोलीकांड में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज..

जेल से करीब दो सप्ताह पहले उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए थे चैंपियन, (देखें वीडियो)..

पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: रुड़की कोतवाली क्षेत्र स्थित विधायक उमेश कुमार के सरकारी आवास पर फायरिंग और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
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क्या है पूरा मामला…?वादी पक्ष के अनुसार, 26 जनवरी 2025 को पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर विधायक उमेश कुमार के सरकारी आवास पर कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।बाद में पुलिस ने कुंवर प्रणव सिंह समेत अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के बाद पुलिस ने 27 फरवरी 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें हत्या के प्रयास की धारा हटा दी गई। इसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 की जगह धारा 110 सहित अन्य धाराओं में संज्ञान लिया गया।
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न्यायालय ने खारिज की जमानत याचिका….शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इमरान मोहम्मद खान की अदालत में पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह को अभी जेल में ही रहना होगा। वहीं, इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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