पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार/देहरादून — वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की आख्या पर जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह के तीनों शस्त्र लाइसेंस निलंबित व निरस्त कर दिए हैं। मामला उस घटना से जुड़ा है, जिसमें दिव्य प्रताप सिंह पर कार रोककर मारपीट करने और लाइसेंसी पिस्टल/रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने के आरोप लगे थे।
कार रोककर मारपीट, हथियार लहराकर धमकाने का आरोप….
राजपुर थाने में 15 नवंबर को श्री आर. यशोर्धन की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 217/2025 दर्ज हुआ था। जांच के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान में दिव्य प्रताप सिंह की भूमिका सामने आई। उन पर वादी और पीड़ित निशांत यादव की कार रोककर उनसे मारपीट करने तथा लाइसेंसी असलहों से धमकाने के आरोप हैं। जांच में शस्त्र के दुरुपयोग की पुष्टि होने पर मुकदमे में धारा 126/352 बीएनएस और धारा 30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी भी की गई है।
तीन असलाह थे लाइसेंस पर दर्ज….
दिव्य प्रताप सिंह के नाम जनपद हरिद्वार में ये शस्त्र अनुज्ञाएँ दर्ज हैं— 32 बोर रिवॉल्वर (लाइसेंस नंबर 2108/13) 32 बोर रिवॉल्वर (लाइसेंस नंबर 1909/13) बंदूक (लाइसेंस नंबर 2104/13) जांच रिपोर्ट में इन लाइसेंसों के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिलने पर निरस्तीकरण की संस्तुति की गई।
DM मयूर दीक्षित ने कहा— शर्तों का उल्लंघन, जनसुरक्षा सर्वोपरि….
पुलिस आख्या का अध्ययन करने के बाद DM ने पाया कि लाइसेंसधारी ने शस्त्र अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन किया है। ऐसे में जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी तीनों लाइसेंस निलंबित व निरस्त कर दिए गए।
एसएसपी को दिए निर्देश….
DM ने एसएसपी देहरादून/हरिद्वार को निर्देशित किया है कि— आरोपी को कारण बताओ नोटिस की प्रति तामील कराई जाए। तामिली आख्या जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय को समय से भेजी जाए। निरस्त लाइसेंसों से संबंधित सभी असलहे कब्जे में लेकर पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित रखे जाएं। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद मामला और गंभीर हो गया है, जबकि पुलिस आरोपी से हथियार जमा कराने की प्रक्रिया में जुट गई है।



