मां के साथ मिलकर पिता की हत्या करने वाले बेटे सहित चार को उम्रकैद..
पत्नी से अवैध संबंध के शक में 10 साल पहले खेला था खूनी खेल,, पहले चलवाई गोली, फिर घर में चाकू से गला रेतकर किया था कत्ल..
पंच👊नामा
सुल्तान, हरिद्वार: अपनी पत्नी से अवैध संबंधों के शक में मां के साथ मिलकर पिता का कत्ल करने वाले बेटे सहित चार अभियुक्तों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या में शामिल रही आरोपी महिला की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी गई थी।
शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार गुप्ता के अनुसार, भगवानपुर क्षेत्र निवासी लाल सिंह सहारनपुर विकास भवन में नौकरी करता था। 19 फरवरी 2010 को वह डयूटी के लिए जा रहा था। सुबह सात बजे बाइक सवार तीन बदमाशों ने गांव पुहाना के पास उसे गोली मार दी थी। हायर सेंटर में इलाज के बाद वह स्वस्थ होकर घर आ गया। इस घटना के 10 दिन बाद रात में तीन बदमाशों ने उसके घर में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने लाल सिंह की पत्नी कुसुम की तहरीर पर छोटा उर्फ गौतम पुत्र अमर सिंह निवासी बेहडेकी सैदाबाद, सुमेरचंद उर्फ सुक्खा पुत्र बारू निवासी ग्राम मोलना व इसम सिंह पुत्र नानक चंद निवासी ग्राम पनियाला कोतवाली गंगनहर रुड़की के खिलाफ घर में घुसकर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि रिपोर्ट दर्ज कराने वाली मृतक की पत्नी कुसुम व उसका बेटा रामभूल ही हत्या में शामिल हैं। दरअसल, मां-बेटे को शक था कि लाल सिंह और रामभूल की पत्नी के बीच अवैध संबंध हैं। इसलिए उन्होंने साजिश रचकर लाल सिंह की हत्या करा दी। पुलिस ने नामजद आरोपियों के साथ-साथ कुसुम व रामभूल को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 23 मार्च 2021 को कुसुम की मौत हो गई और उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने छोटा उर्फ गौतम, सुमेर चंद उर्फ सुक्खा, इसम सिंह व रामभूल को लाल सिंह की हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।