हरिद्वार: रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में गोलियों से भूनकर हत्या करने के चर्चित मामले में तीनों अभियुक्तों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार गुप्ता के मुताबिक, 20 अक्टूबर 2010 में मुज्जमिल को अपने घर पर बुलाकर फायरिंग कर हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में मृतक मुज्जमिल के पुत्र ने रुड़की कोतवाली में आबिद, उस्मान व फारुख पुत्रगण जब्बाद व आकिल पुत्र उस्मान निवासी गण ग्राम इकबाल पुर कमेलपुर , गंगनहर रुड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि फारूख ने मुजम्मिल को अपने भाई आबिद के ग्रीन पार्क कॉलोनी स्थित घर पर बुलाया था। वहां पहुंचने पर चारों ने मिलकर गोली मारते हुए मुजम्मिल की हत्या कर दी थी। मौके पर परवेज एवं नईम आदि ग्रामीण पहुंच गए थे। मुकदमे में वादी पक्ष ने 10 गवाह पेश किए।जबकि बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आबिद, उस्मान तथा आकिल को हत्या करने का दोषी पाया है। न्यायालय ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा अभियुक्त आबिद की निशानदेही पर बरामद होने पर उसे पांच वर्ष की सश्रम कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माना की भी सजा सुनाई है।