हरिद्वार

पिरान कलियर में दरगाह ग़ैब अली शाह को 24 घंटे में हटाने का नोटिस जारी..

स्थानीय सेवादार करते आ रहे हैं ग़ैब अली शाह दरगाह का प्रबंधन, शुरू हुई हलचल..

पंच👊नामा
पिरान कलियर: सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटाए जा रहे धार्मिक स्थलों के बीच पिरान कलियर स्थित सैकड़ो वर्ष पुराना मजार “दरगाह पीर ग़ैब अली साहब” को 24 घन्टे के अंदर हटाए जाने का नोटिस जारी किया गया है।

फाइल फोटो: दरगाह पीर ग़ैब अली शाह

ग़ौरतलब है कि पिरान कलियर स्थित दोनो नहरों के बीच सैकड़ो वर्ष से दरगाह पीर ग़ैब अली साहब का मजार है, जिसकी प्रबंध व्यवस्था स्थानीय सेवादार करते आरहे है। अब नोटिस जारी होने पर हलचल शुरू हो गई है।

फाइल फोटो

पीरो की नगरी पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक के अलावा चार अन्य दरगाहों को भी प्रमुख माना जाता है, इनमें दरगाह इमाम साहब व दरगाह किलकिली साहब समेत दरगाह साबिर पाक उत्तराखंड वक्फबोर्ड में दर्ज है जबकि दरगाह पीर ग़ैब अली साहब व दरगाह अब्दाल साहब पर स्थानीय सेवादार प्रबंध व्यवस्था देखते आरहे है। पिरान कलियर आने वाले जायरीनों के लिए पांचों दरगाहे अपना-अपना अलग मुकाम रखती है।

फाइल फोटो: दरगाह पीर ग़ैब अली शाह

मान्यताओं के अनुसार ही दरगाहों पर जायरीन (श्रद्धालु) हाजिरी लगाकर मन्नते मुरादे मांगते है और फैजियाब होते है। इन्ही के बीच सहायक अभियंता तृतीय उत्तरी खण्ड गंगनहर कार्यालय की ओर से एक नोटिस दरगाह पीर ग़ैब अली साहब के प्रबंधक, मौलवी व सेवादार को जारी किया गया है। नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी हरिद्वार व रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को भी भेजी गई है।

सोशल मीडिया से प्राप्त

नोटिस में लिखा गया है कि आपके द्वारा सार्वजनिक स्थान/ मार्ग/ नहर पर व्यवसायिक आड़ में धार्मिक संरचना ”दरगाह” निर्माण किया गया है, जिससे सार्वजनिक मार्ग/सार्वजनिक स्थान में अवरोध उत्पन्न हो गया है, जिससे जन सामान्य को आवागमन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। सार्वजनिक मार्ग/स्थान पर किए गए अतिक्रमण के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय में दायर एक याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए धार्मिक संरचना को 24 घण्टे के अन्दर हटाने के लिए कहा गया है। नोटिस मिलने के बाद हलचल पैदा हो गई है।

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