पंच👊नामा ब्यूरो
उत्तराखंड डेस्क: सोलर प्लांट लगाने के लिए उत्तराखंड सहकारी बैंक से 2.37 करोड़ का लोन जमा न करने पर बैंक ने मंगलौर विधायक सरवत करीम अंसारी व उनके बेटे उबेदुर्रहमन उर्फ मोंटी को नोटिस दिया है।
दूसरी तरफ, विधायक बेटे ने निबंधक से शिकायत कर बैंक पर पूरा पैसा न देने से प्रोजेक्ट पूरा न होने का आरोप लगाया है। जिस पर निबंधक ने बैंक से 24 घंटे में जवाब मांगा है।
मंगलौर से बसपा विधायक मो. सरवत करीम अंसारी व उनके बेटे उबैर्दुरमहान (मोंटी) ने मै. यूएसए सोलर सिस्टम के नाम पर जुलाई 2015 में लोन लेने के लिए आवेदन किया था।
उत्तराखंड सहकारी बैंक की रुड़की शाखा ने नवंबर 2015 में बोर्ड की सहमति के बाद 2.75 करोड़ का ऋण स्वीकृत कर दिया। 2016 में प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद भी उन्होंने ऋण का भुगतान नहीं किया। इस कारण बैंक ने 31 मार्च 2022 को 2.37 करोड़ बकाया न देने पर ऋण को एनपीए में डाल दिया।
बैंक के ऋण विभाग से जानकारी मिली कि विधायक व उनके पुत्र ने बैंक को गुमराह किया। ऋण स्वीकृति से पूर्व यूपीसीएल ने 31 अक्टूबर को उन्हें प्रोजेक्ट पूर्ण होने का प्रमाण पत्र दे दिया, जिसे उन्होंने बैंक से छिपाया। उसके बाद 10 नवंबर 2015 को बैंक ने ऋण दिया।
इस पर विधायक व उनके बेटे ने निबंधक से शिकायत कर आरोप लगाया कि बैंक ने उनकी मांग के अनुरूप ऋण नहीं दिया, जिस कारण उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। निबंधक ने मामले में बैंक से 24 घंटे से जवाब मांगा है। वहीं, इस मामले में बैंक प्रबंध निदेशक शुक्रवार को निबंधक को जवाब देंगे।