
पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार, पांच साल की बच्ची को पड़ोस में रहने वाले 15 साल के किशोर ने हवस का शिकार बना डाला। घटना सिडकुल क्षेत्र की है।

बच्ची का परिवार मूलरूप से उन्नाव उत्तर प्रदेश का निवासी है। जबकि लड़का उत्तर प्रदेश के गौंडा जनपद का रहने वाला है। घटना के बाद बच्ची के परिजनों ने आरेापी किशोर के घर जाकर हंगामा किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
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उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिले के रहने वाले दो परिवार सिडकुल क्षेत्र में अगल बगल रहते हैं। एक परिवार की पांच साल की बालिका घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि तभी दूसरे परिवार का पंद्रह साल का किशोर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया।

बदहवासवस्था में मासूम अपने घर पहुंची तो परिजनों को घटना का पता चला। बच्ची के आपबीती बताने पर उन्होंने आरोपी के घर पहुंचकर हंगामा किया। इससे पहले ही किशोर फरार हो गया।

सिडकुल थानाध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि आरेापी किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।
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“कर्मचारी ने खाया जहर, जज पर गिरी गाज…..

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का उत्पीड़न करने के आरोप में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल को सस्पेंंड कर दिया है। खबरों के मुताबिक, उन पर हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार (विजिलेंस) रहते हुए अपने अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का उत्पीड़न करने का आरोप है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी की ओर से निलंबन आदेश जारी हुआ है।

आदेश में कहा गया है कि संगल के खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 2003 के नियम 7 के तहत जांच शुरू की जा रही है। 2003 के नियम 7 के तहत जांच शुरू की जा रही है। निलंबन की अवधि में अनुज कुमार संगल जिला एवं सत्र न्यायालय चमोली में सम्बद्ध रहेंगे।

आरोप है कि उन्होंने आवास पर तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरीश अधिकारी से गाली-गलौज कर और सेवा से हटाने की धमकी देकर प्रताड़ित किया। परेशान कर्मचारी ने जहर खा लिया था, हालांकि, समय से इलाज मिलने से कर्मचारी की जान बच गई।