पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: घर में घुसकर मारपीट करने व गाली गलौज करते हुए छेड़छाड़ करने के मामले में प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चार सगे भाइयों सहित सात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के ग्राम गढ़मीरपुर निवासी जितेंद्र पुत्र सुदामा ने शिवकुमार शिबू पुत्र भागीरथ, राजू, दिलीप, विक्की व निकेतन पुत्रगण शिव कुमार और संगीता पत्नी राजू व संजना व संजय पत्नी दिलीप कुमार निवासी ग्राम गढ़मीरपुर थाना रानीपुर जिला हरिद्वार के विरुद्ध प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार के न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने के लिए अपने अधिवक्ता दिनेश वर्मा के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया था।
जिसमें बताया था कि 31अक्टूबर 2022 को सुबह 8:00 बजे इन लोगों ने एक राय होकर घर में घुसकर लाठी-डंडों और लोहे की पाठल व सरियों से जान से मारने की नियत से उस पर व गीता और उसके भाई सूरज पर हमला किया था।
बीच बचाने पर जब लोगों ने कोशिश की तो मगन के साथ छेड़छाड़ भी की थी। इस घटना में गीता जितेंद्र और सूरज को चोट लगी थी। पुलिस की सिलिप रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल कराने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जिस पर जितेंद्र ने 1 दिसंबर को एसएसपी हरिद्वार को प्रार्थना पत्र भी दिया लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी।
इसके बाद न्यायालय में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली प्रभारी रानीपुर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।