पंच 👊 नामा ब्यूरो
हरिद्वार: पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने हरिद्वार के एक एएसआइ (सहायक सब इंस्पेक्टर) को निलंबित करने के आदेश एसएसपी हरिद्वार को दिए हैं। एक मुकदमे में विवेचना अधिकारी के सस्पेंड होने के बाद जांच की फाइल एएसपी को दी जानी थी। आरोप है कि एएसआइ ने एएसपी को फाइल नहीं दी। मामले में गुरुवार को दोबारा समीक्षा हुई तो डीजीपी ने एएसआइ को भी सस्पेंड करने के आदेश दे दिए।
डीजीपी अशोक कुमार ने 22 दिसंबर 2020 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एक शिकायत सुनी थी। शिकायत विवेक कुमार निवासी बहादराबाद ने की थी। विवेक के खिलाफ बहादराबाद थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था। इसमें विवेचना अधिकारी की ओर से विवेक पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा था। इन आरोपों की डीजीपी ने समीक्षा की पत्रावलियों को देखा गया व सभी पक्षों को सुना गया।
विवेचना अधिकारी को दोषी मानते हुए उसे निलंबित करने के आदेश दिए गए थे। जांच एएसपी को सौंपी गई थी। केस की फाइल को एएसपी को भेजने की जिम्मेदारी एएसआइ आलोक कुमार की थी, लेकिन आलोक ने आदेशों की अवहेलना की ।