हरिद्वार

मेयर गौरव गोयल को पार्टी के साथ-साथ कोर्ट से भी झटका..

महिला से मारपीट व छेड़छाड़ के मामले में दोबारा होगी जांच..

पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: महापौर गौरव गोयल के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खराब रहा। पार्टी के साथ-साथ एक पुराने मामले में उन्हें कोर्ट से भी झटका लगा है। महिला से मारपीट, छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में अदालत ने फिर से उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। जबकि पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर फाइल बंद कर दी थी। पीड़िता का आरोप है कि महापौर ने अपनी राजनैतिक पहुंच का इस्तेमाल किया और पुलिस ने जरूरी साक्ष्यों को भी नहीं जुटाया।
एक महिला ने न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल जज/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 24 जनवरी 2021 को महापौर गौरव गोयल, राजीव गोयल, आलोक सैनी, सार्थक गोयल, मनोज कश्यप एवं अनुज सिंह ने उसके और उसके पति के साथ मारपीट की। बाद में उसके पति को एक झूठे मामले में जेल भिजवा दिया। वह अपने पति को जमानत पर छुड़वाने के लिए भागदौड़ कर रही थी। महिला ने आरोप लगाया कि महापौर गौरव गोयल ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया। इस दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की गई। इस संबंध में उसने कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगाकर फाइल को बंद कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि महापौर ने राजनैतिक रसूख का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने भी इस मामले में जरूरी साक्ष्य नहीं जुटाए। अपर वरिष्ठ सिविल जज ने गंगनहर कोतवाली प्रभारी को आदेश दिए कि इस मामले की विवेचना कर न्यायालय में प्रस्तुत करें।

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