पंच👊नामा-ब्यूरो
दिनेश वर्मा:-हरिद्वार: नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने और अश्लील मैसेज भेजने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो जज अंजलि नोलियाल ने आरोपी के खिलाफ थानाध्यक्ष पथरी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पीड़िता की मां आरोपी के घर पर काम करती है, जबकि पिता दिव्यांग है।
अधिवक्ता राजीव तोमर व धर्मवीर सिंह ने बताया कि पथरी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला घरों में घरेलू कार्य करती है। महिला के पति ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी पत्नी कनखल की संदेशनगर कॉलोनी निवासी नवरतन चौहान के घर भी काम करने जाती है। आरोप लगाया कि नवरतन चौहान कई बार उसके घर आया और उसकी नाबालिग बेटी डरा धमका कर दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना वाले दिन पीड़िता के पिता अचानक घर पहुंचे तो आरोपी नवरत्न उन्हें देखकर भाग निकला। तब किशोरी ने बताया कि आरोपी ने कई बार उसे अश्लील मैसेज भी भेजे। पुलिस के मुकदमा दर्ज न करने पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने आरोपी नवरतन चौहान के विरुद्ध थानाध्यक्ष पथरी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।