पार्षद अनुज सिंह की जीत के खिलाफ दायर रवि धींगड़ा की याचिका खारिज..
साल 2018 में दायर की थी याचिका, कोर्ट ने नहीं माना धींगड़ा का तर्क..
पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: नगर निगम हरिद्वार के वार्ड नंबर 32 गोल गुरुद्वारा से कांग्रेस पार्षद अनुज कुमार सिंह के चुनाव परिणाम के खिलाफ दायर चुनाव याचिका प्रथम अपर जिला जज सहदेव सिंह ने खारिज कर दी है। इस वार्ड से भाजपा प्रत्याशी रहे रवि धींगड़ा ने 20 नवंबर 2018 को याचिका दायर करते हुए अनुज सिंह के निर्वाचन को चुनौती दी थी। करीब 4 साल तक चली सुनवाई के दौरान कोर्ट में सभी पहलुओं पर गौर किया और फैसला सुनाते हुए रवि धींगड़ा की याचिका खारिज कर दी। पार्षद अनुज सिंह ने इसे न्याय की जीत बताया है।
नगर निगम के अधिवक्ता पंकज शर्मा ने बताया कि रवि धींगरा ने 30 नवंबर 2018 को एक चुनाव याचिका न्यायालय में दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में 18 नवंबर 2018 को स्थानीय नगर निगम के चुनाव कराए गए थे। मतगणना 20 नवंबर 2018 को भल्ला कॉलेज में हुई और कांग्रेस के प्रत्याशी अनुज कुमार को 69 मतों से विजयी घोषित किया गया। रवि धींगड़ा ने राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी हरिद्वार, नगर निगम हरिद्वार व अनुज कुमार सिंह को पक्षकार बनाया था। याचिका में कहा गया था वोटर लिस्ट में 376 ऐसे व्यक्तियों के नाम अंकित हैं, जो वार्ड के निवासी नहीं है। साथ ही 182 व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। सुनवाई के दौरान पार्षद अनुज सिंह सहित सभी पक्षकारों ने याचिका को गलत तथ्यों पर आधारित बताते हुए उसे खारिज करने की प्रार्थना न्यायालय से की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने चुनाव याचिका को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया है। इस फैसले पर पार्षद अनुज सिंह ने हर्ष जताते हुए कहा कि न्यायपालिका का निर्णय सर्वोपरि है और न्याय की जीत हुई है।
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