पड़ोसी ने किया था नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा
- विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

पड़ोसी ने किया था नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा
– विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
पंच 👊 नामा ब्यूरो
हरिद्वार: लक्सर क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। 60 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चौहान ने बताया कि 18 जुलाई 2019 में लक्सर क्षेत्र के गांव में घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़ित किशोरी के परिजनों ने बताया था कि आरोपी युवक ने रात में उनके घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया और घटना के बारे में परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी युवक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।