
पंच👊🏻नामा-ब्यूरो
उत्तराखंड डेस्क:सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे की जमीन खाली के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें पता है कि आप बस विवरण हटा रहे हैं, पुनर्वास के लिए क्या योजना है। ये रातो-रात तो नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया, जिसमें सात दिन के भीतर रेलवे की 29 एकड़ जमीन को खाली कराने का आदेश दिया था। जस्टिस एसके कौल और ए एस ओका ने यह भी माना कि यह एक मानवीय मुद्दा है और इसका समाधान बनाने की जरूरत है।

हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को अतिक्रमण ध्वस्त करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह का नोटिस देने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट से निकलकर वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि इस पूरे मामले को गौर से देखकर कोई समाधान निकालने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि रेलवे का भी काम हो जाए, उन्हें जगह कैसे मिल सकती है यह देखा जाए। जो लोग वहां रह रहे हैं उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाए। रेलवे को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सात दिन में 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता है।