
पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: नवीनीकरण के बिना अवैध रूप से मॉडल वाइन शॉप का संचालन करना दो शराब कारोबारियों को महंगा पड़ गया।

जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने सिडकुल के पेंटागन मॉल में संचालित हो रही दोनों मॉडल शॉप के लाईसेंस होल्डर व स्टॉफ के खिलाफ धोखाधड़ी समेत प्रभारी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

सिडकुल पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने बताया कि पेंटागन मॉल में जेके हास्पिटलरी के नाम से मॉडल शॉप है।

आरोप है कि लाईसेंस होल्डर सरोज मल्होत्रा और प्रदीप मल्होत्रा निवासीगण ए-10 हाईलैण्ड मिस्ट सोसायटी राजपुर रोड देहरादून की दुकान अनुबंध 31 मार्च को खत्म हो चुका था।

लेकिन उन्होंने नवीनीकरण कराना उचित नहीं समझा। आरोप है कि न ही उन्होंने शराब के स्टॉक के संबंध में विभाग को सूचना दी और दुकान का संचालन बदस्तूर जारी रहा।
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‘नोटिस के बावजूद बंद नहीं हुआ स्टोर…..

अगस्त माह में उन्हें स्टोर बंद रखने के लिए नोटिस जारी किया गया लेकिन स्टोर बंद नहीं हुआ। यही नहीं शराब के स्टॉक व ब्रिकी को लेकर भी कोई दस्तावेज विभाग को उपलबध नहीं कराए गए।

इसी माह आबकारी निरीक्षक संजय रावत की अगुवाई में टीम ने मॉडल शॉप पहुंचकर स्टॉक चेक किया तब गडबड़ी सामने आई। खुद को स्टॉप बता रहे अक्षय शर्मा भी कोई संतोषजनक जवाब न दे सका।
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“होलोग्राम के दस्तावेज भी नहीं मिले…..

शराब के स्टॉक से जुड़े न कोई दस्तावेज मिले न ही पंजिका बरामद हुई। यही नहीं होलोग्राम संबंधी दस्तावेज भी नहीं दिखा सकें। आरोप है कि इन हालात में अवैध शराब की ब्रिकी कर राजस्व चोरी करना भी प्रतीत होता है।

दूसरी तरफ पेंटागनमॉल कैंपस में संचालित हो रही दूसरी मॉडल शॉप प्रीमियम रिटेल वैण्डल भी ठीक इसी तरह की गड़बड़ी पाई गई। दुकान संचालक गगन जायसवाल निवासी सुशीला सदन बहादराबाद भी संतोषजनक जवाब न दे सकें। एसओ सिडकुल नरेशर राठौड़ ने बताया कि लाईसेंस होल्डरों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।