
पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: वक्फ संपत्तियां कब्जाने और खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हद यह है कि लोग अब कब्रिस्तान की जमीनों को भी नहीं बख्श रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड सीईओ मुख्तार मोहसिन के तेवर बता रहे हैं कि ऐसे लोगों की अब खैर नहीं है।

यूपी के पूर्व बाहुबली सांसद अकबर अहमद डंपी सहित वक्फ संपत्तियों की खरीद फरोख्त करने वाले अन्य आरोपियों के खिलाफ नैनीताल में मुकदमा दर्ज होने के बाद ताजा मामला हरिद्वार जिले के मंगलौर में सामने आया।

यहां वक्फ बोर्ड में दर्ज कब्रिस्तान की संपत्ति को अपनी बताकर बेच डाला। वक्फ निरीक्षक मोहम्मद अली की शिकायत पर मंगलौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वक्फ संपत्ति को लेकर तीन दिन में दूसरी एफआइआर होने पर भूमाफिया और कब्जेदारों में हड़कंप मचा हुआ है।

पुलिस के मुताबिक, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के निरीक्षक मोहम्मद अली ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि जमीलुर्रहमान उर्फ जमील अहमद निवासी मौहल्ला मैदानियान निकट मण्डी का कुंआ ज्वालापुर ने दो जनवरी 2020 को एक शिकायती पत्र वक्फ बोर्ड में दिया था। जिसमें उन्होंने बताया कि वक्फ नंबर 3027 की खसरा नंबर 508 पर कब्रिस्तान नीचेबंदान के नाम से दर्ज सम्पत्ति इमरान निवासी बन्दरटोल मंगलौर की मुतवल्लीशिप मे दर्ज चली आ रही है।

मुतवल्ली के वक्फ का इन्तेजाम न किये जाने के कारण कुछ व्यक्तियों ने वक्फ सम्पत्ति को अपना बताते हुए गैरकानूनी तरीके से बेच डाला। दरअसल, कब्रिस्तान नीचेबंदान के नाम से यह संपत्ति वक्फ बोर्ड में दर्ज चली आ रही है। वक्फ बोर्ड से जिलाधिकारी को जांच के लिए चिट्ठी भेजी गई थी। जांच में सामने आया कि जमीन महताब बेगम निवासी बन्दरटोल मंगलौर सहित अन्य व्यक्तियों ने मिलकर वक्फ संपत्ति को अपनी बताकर बेच दिया।

वक्फ संपत्ति खुर्द-बुर्द करने की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्तार मोहसिन ने कार्रवाई के निर्देश दिए। जिस पर वक्फ निरीक्षक मोहम्मद अली ने मंगलौर कोतवाली में शिकायत भेजी। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार मेनवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 415,416,417,419,420,463,464,467,468,470 व 471 और वक्फ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।