:किशोरी के बलात्कारी को 10 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना..
पंच👊नामा..
एडवोकेट दिनेश वर्मा! हरिद्वार: किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट विशेष जज पॉक्सो ने 10 वर्ष की कठोर कारावास व 50000 जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली लक्सर क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता के चाचा ने दीपक निवासी लक्सर को नामजद करते हुए उसके विरुद्ध अपनी भतीजी के साथ हुए दुष्कर्म एवं गर्भवती होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पीड़िता को लगातार दीपक ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। जब पीड़िता की तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल ले जाया गया तब पता चला कि वह गर्भवती थी जिस पर पीड़िता ने बताया कि उसके साथ दीपक ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तथा विवेचना के उपरांत दुष्कर्म एवं पोक्सो धारा के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना के संबंध में 14 गवाह प्रस्तुत किए गए थे जबकि बचाव में कोई भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया था बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि इस मामले में आरोपी को झूठा फंसाया गया है उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया है जबकि बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य नहीं पेश किया गया था। विद्वान जज फास्ट ट्रेक कोर्ट पॉक्सो ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।