प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया कठोर फैसला, तीन अभियुक्तों को उम्रकैद, नाबालिग भी आरोपी..
प्रेमिका से मिलने उसके घर गए युवक की पीट-पीट कर की गई थी हत्या, कोर्ट में सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया..

पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: प्रेमिका से मिलने उसके घर गए युवक की पीट-पीट कर हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

जबकि एक आरोपी नाबालिग होने के चलते उसके पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेजी गई है। घटना भगवानपुर क्षेत्र में साल 2018 में सामने आई थी।

शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि 17 मई 2018 को भगवानपुर थाना क्षेत्र स्थित गांव चानचक निवासी मुस्तकीम ने अपने गांव के रहने वाले सुलेमान पुत्र जहूर, रहबर पुत्र सुल्तान व अलीम पुत्र अमीर आलम के खिलाफ अपने पुत्र तनवीर को बंधक बनाकर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

जिसमें बताया था कि हत्यारोपी सुलेमान की पुत्री का उसके भतीजे तनवीर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना के अनुसार 15 मई 2018 को रात के करीब 11:30 बजे हत्यारोपी सुलेमान की पुत्री ने तनवीर को फोन कर अपने घर मिलने के लिए बुलाया था। रात को किसी समय तनवीर अपनी प्रेमिका के घर चला गया था।

रात को करीब 2:00 बजे सुलेमान के घर से तनवीर के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। जिस पर गांव के काफी लोग मौके पर पहुंच गए थे। जिन्होंने सुलेमान व उसके नाबालिग पुत्र तथा रहबर व अलीम को पाठल, तबल व सरियों से तनवीर पर जानलेवा हमला करते देखा था।

मौके पर पुलिस के आने की भनक लगते ही आरोपीगण तनवीर को मृत समझकर मौके से भाग निकले थे। मुस्तकीम ने पुलिस की मदद से घायल तनवीर को रुड़की अस्पताल पहुंचा था। उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए वहां से दून हॉस्पिटल और फिर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था।

जहां ईलाज के दौरान 20 मई 2018 को तनवीर की मौत हो गई थी ।पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में 19 गवाह पेश किए।

दोनों पक्षों को बहस सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने हत्यारोपियों सुलेमान, रहबर व अलीम को दोषी पाया है । घटना के वक्त हत्यारोपी सुलेमान का नाबालिग पुत्र भी हमले में शामिल था। उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई के लिए अलग कर भेज दी गई थी।