हरिद्वार

देह व्यापार मामले में गिरफ्तार युवक को कोर्ट से 22वें दिन मिली जमानत, जिला जज ने मंजूर की अर्जी..

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश वर्मा ने की पैरवी..

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पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: उत्तरी हरिद्वार की सत्यम विहार कॉलोनी, भूपतवाला स्थित दिल्ली गेस्ट हाउस में देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार किए गए युवक लवकुश को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई। मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर रिहाई के आदेश पारित किए। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश वर्मा ने पैरवी की।बीते 27 जून को कोतवाली हरिद्वार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दिल्ली गेस्ट हाउस में छापा मारा था। छापे के दौरान तीन महिलाएं और दो पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले थे। मौके से आपत्तिजनक सामग्री, नकदी और मोबाइल फोन बरामद हुए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।लवकुश पुत्र अनिल, निवासी गोहावर, नूरपुर, बिजनौर ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है, उसका इस घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है। जमानत याचिका में तर्क दिया गया कि लवकुश का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, मामला मजिस्ट्रेट परीक्षण योग्य है और इसमें अधिकतम सजा तीन वर्ष तक निर्धारित है।अधिवक्ता दिनेश वर्मा ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार बनाम सीबीआई (2021) के निर्णय में स्पष्ट किया है कि सात वर्ष से कम सजा वाले मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) (पूर्व में धारा 41 सीआरपीसी) के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है, साथ ही थाने से भी जमानत दी जा सकती है।अभियोजन पक्ष ने विरोध जताते हुए कहा कि घटनास्थल से आपत्तिजनक सामग्री मिली थी और पूर्व में पकड़ी गई तीन महिलाओं की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है।दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने यह पाया कि यह अपराध सात वर्ष से कम सजा वाला है और आरोपी 28 जून से जेल में बंद है। प्रस्तुत तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लवकुश की जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई।

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