
जल संस्थान के अधिशासी अभियंता आयोग में तलब..
: आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं कराने का आरोप..
पंच 👊🏻 नामा
एडवोकेट दिनेश वर्मा- हरिद्वार: जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश का अनुपालन न करने पर शिकायतकर्ता के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने उत्तराखंड जल संस्थान के अभियंता बीएस चौहान और मदन सेन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि क्यों ना उनके विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश वर्मा पुत्र स्वर्गीय महेश चंद्र वर्मा निवासी राज लोग बिहार में उत्तराखंड जल संस्थान के विरुद्ध उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी की मौके पर कनेक्शन ना होने के बावजूद उनको लगातार बिल भेजे जा रहे हैं जिस पर उपभोक्ता आयोग ने निर्णय पारित करते हुए जारी किए गए बिल निरस्त करके सिक्योरिटी की धनराशि तथा वाद्य के रूप में ₹7000 जल संस्थान को देने के आदेश किए थे
परंतु जल संस्थान द्वारा आयोग के आदेशों का अनुपालन ना किया नहीं किया गया था जिस पर शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 फरवरी 2020 के अनुपालन में जारी किए गए बिल निरस्त नहीं किए गए हैं तथा नया बिल बी भेज दिया गया और आदेश के अनुसार उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नई जारी किया गया आयोग अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्डा तथा विपिन कुमार ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उत्तराखंड जल संस्थान के अधिशासी अभियंता मदन सेन और बीएस चौहान के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि उनके विरुद्ध कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने परअवमानना की कार्रवाई क्यों ना की जाए।
