हरिद्वार

अदालत के आदेश से विवाहिता को मिला ससुराल में हक, पुलिस ने कराया कोर्ट के आदेश का पालन..

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पंच👊नामा
रुड़की: घरेलू विवाद से जुड़े एक मामले में अदालत के आदेश पर विवाहिता को ससुराल में एक कमरा और टॉयलेट, बाथरूम का कब्जा दिलाया गया है। मामला 2017 का है, जब पिरान कलियर निवासी शबनम का विवाह सलीम उर्फ शानू निवासी इकबालपुर से मुस्लिम रीति-रिवाजों के तहत हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच तनाव शुरू हो गया, जिसके बाद से विवाहिता अपने मायके में रह रही थी।
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दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोप…….शबनम ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए कलियर थाने में मामला दर्ज कराया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा, पारिवारिक विवाद को लेकर उसने अदालत का भी सहारा लिया था।
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अदालत का आदेश…….न्यायालय ने आदेश दिया कि सलीम अपनी पत्नी शबनम को ससुराल में एक कमरा, शौचालय और बाथरूम का तुरंत कब्जा प्रदान करे। अदालत के आदेश पर थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा के निर्देशन में इकबालपुर चौकी इंचार्ज ने विवाहिता के साथ जाकर इस आदेश का पालन कराया।
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विवाहिता ने लगाया ताला…..अदालत के आदेश पर ससुराल में कमरा, टॉयलेट और बाथरूम मिलने के बाद विवाहिता ने अपना सामान वहां रखा और ताला लगा दिया। इससे विवाहिता को राहत मिली और न्याय की उम्मीद के साथ उसके अधिकार सुरक्षित हुए। विवाहिता और उसके परिजनों ने इस फैसले पर अदालत का आभार व्यक्त करते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों की जीत बताया।
—————————————-थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में विवाहिता शबनम को ससुराल में एक कमरा, टॉयलेट और बाथरूम का कब्जा दिलाया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित किया है और पीड़िता को उसके अधिकार दिलाए हैं। भविष्य में भी यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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