पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: प्रेमी सिपाही के साथ मिलकर अपने शिक्षक पति की हत्या करने वाली शिक्षिका को आखिरकार विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने पिछले दिनों दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अभी तक निलंबित चल रही शिक्षिका को कोर्ट के फैसले के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। अपर निदेशक गढ़वाल महावीर सिंह बिष्ट की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
16 जून 2018 को रायपुर क्षेत्र में रिंग रोड के किनारे एक कार में शिक्षक का शव मिला था। पुलिस ने छानबीन के बाद शिक्षक की पत्नी स्नेहलता और हरिद्वार कोतवाली में तैनात सिपाही अमित पार्ले को गिरफ्तार कर सनसीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश किया था। पता चला कि एक-दूसरे के साथ रहने की चाहत में दोनों शिक्षक को रास्ते से हटा दिया। दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत बीए की पढ़ाई के दौरान हुई थी। वर्ष 1999 में अमित डीएवी से जबकि, स्नेहलता डीबीएस पीजी कॉलेज से बीएसी की पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान दोनों के बीच अच्छे संबंध रहे। सितंबर 2017 में सोशल साइट फेसबुक के जरिए दोनों फिर एक-दूसरे के संपर्क में आए। स्नेहलता से मिलने के चक्कर में अमित ने किशोर सिंह चौहान से भी दोस्ती की। भनक लगने पर स्नेहलता के पति किशोर चौहान ने विरोध किया। तब दोनों ने उसे मार डाला। शिक्षक किशोर सिंह चौहान जीआईसी सजवाण कांडा (देवप्रयाग) में तैनात थे। स्नेहलता जीआईसी शिवाली घाट ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग) में शिक्षिका थी। बीते सितंबर 2021 में कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर निदेशक गढ़वाल मंडल महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद से स्नेहलता चौहान देहरादून जेल में बंद है और कोर्ट से उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है, इसलिए नियमानुसार शिक्षिका की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।