
पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में ठेली और फड़ लगाकर अतिक्रमण करने और यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ पुलिस ने भारी भरकम जुर्माने की शुरुआत कर दी है। सराय रोड पर स्थित अंडरपास के नीचे अतिक्रमण कर यातायात बाधित करने वाले एक ठेली चालक का पुलिस ने पांच हजार रुपए का चालान किया है।

दरअसल, कोतवाली क्षेत्र में अतिक्रमण पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा था, जिसमें अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ 10 हजार रुपये तक का चालान करने की अनुमति मांगी गई थी।

पुलिस कप्तान डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने अनुमति देते हुए अतिक्रमणकारियों पर 10 हजार रुपे तक के जुर्माने को हरी झंडी दे दी है। जिस पर पुलिस ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इस कड़ी में फड़ और ठेली लगाकर अतिक्रमण करने वालों के साथ साथ अपनी दुकानों के बाहर पैसे लेकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर भी शिकंजा कसेगा।

ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत फड़ व ठेली तथा अतिक्रमण वाले स्थान जहां पर यातायात बाधित होता है को चिन्हित करते हुए नोटिस तामील कराए गए। सीतापुर फ्लाईओवर अंडर पास के नीचे ठेली लगाकर यातायात प्रभावित करने पर जॉनी पुत्र धर्मपाल निवासी वार्ड नंबर 6 सीतापुर ज्वालापुर कक उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत ₹5000 का चालान किया गया है। पूर्व में भी यहां 250-250 के चालान किए गए थे,लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति फड़ व ठेली लगाकर अतिक्रमण कर यातायात बाधित कर रहे थे। कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया कि अब अतिक्रमण करने वालों का मौके पर ही 5 हजार रुपए का चालान किया जाएगा। यदि वह कोर्ट में चालान भुगतते हैं तो 10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करना होगा।।