
पंचनामा-ब्यूरो
हरिद्वार: युवक की मौत के मामले में मां ने अपनी पुत्रवधू और उसके मायके वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए युवक की पत्नी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर का है। युवक की मौत ईद उल फितर से 2 दिन बाद यानी 23 अप्रैल 2023 को हुई थी। अब जांच के दौरान लगभग 6 महीने बाद कब्र से युवक का शव निकाला जा सकता है। चूंकि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।
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रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर निवासी असगरी खातून ने अपने अधिवक्ता दिनेश वर्मा के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 23 अप्रैल को उसके बेटे इमरान को पत्नी शबनम व ससुराल वाले मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई। गंभीर हालत में उसे भूमानंद अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने इमरान को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इमरान की पत्नी अपना सारा सामान लेकर अपने मायके चली गई थी। आरोप लगाया कि इमरान के ससुराल वालों ने डरा-धमका कर इमरान का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया था।

शव को खुर्द-बुर्द करते हुए दफना दिया था। इस संबंध में असगरी ने रानीपुर कोतवाली में तहरीर भी दी। लेकिन इमरान की हत्या के संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आरोप है कि एसएसपी कार्यालय में शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं हुई।
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“पत्नी समेत 6 लोग नामजद……

असगरी ने अपने अधिवक्ता दिनेश वर्मा के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इमरान की पत्नी शबनम व उसके मायके वाले जर्रार, सलमान, सरफराज, उम्मेद, अफजाल के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखा राणा ने रानीपुर कोतवाली प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने व रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए हैं।